माननीय मंत्री, कृषि विभाग, बिहार डाॅ॰ प्रेम कुमार ने कहा कि ’’प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’’ के अन्तर्गत वैसे रैयत किसान, जिनके पास दो हेक्टेयर या दो हेक्टेयर से कम खेती योग्य जमीन है, को 6,000 रू0 प्रतिवर्ष सहायता राषि दी जायेगी। उन्होंने कहा कि राषि का अन्तरण 2,000 रू0 की दर से तीन बार में किया जायेगा। वित्त्तीय वर्ष 2018-19 में प्रथम किस्त के रूप में 2,000 रू0 किसान भाई-बहनों के आधार लिंक्ड बैंक खाता में अंतरित किया जायेगा।
माननीय मंत्री ने कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान 08 फरवरी, 2019 से कृषि विभाग के डी0बी0टी0 पोर्टल ूूwww.dbtagriculture.bihar.gov.in पर आॅन-लाईन आवेदन कर सकते हैं। पूर्व से निबंधित किसान भाई-बहन सीधे आवेदन करेंगे। नये किसान भाई-बहन पोर्टल पर पहले अपना निबंधन कराने के बाद आवेदन करेंगे। किसान, स्वयं अपने मोबाईल से अथवा सहज/काॅमन सर्विस सेंटर/वसुधा केन्द्र से निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने किसान से अपील किया कि निबंधन में दिये गये अपना आधार नम्बर, बैंक खाता संख्या एवं उसकी विवरणी की जाँच निष्चित रूप से कर लें।
डाॅ॰ कुमार ने कहा कि वैसे किसान परिवार जिनके पास अपनी खेती के योग्य जमीन नहीं है, संस्थागत भूमि मालिक, जिनके परिवार का कोई सदस्य संवैधानिक पद पर आसीन हैं/रहे हैं, जिनके परिवार का कोई सदस्य केन्द्र/राज्य के पूर्व/वर्तमान मंत्री रहे हैं, जिनके परिवार का कोई सदस्य जिला परिषद् के अध्यक्ष, नगर निगम के मेयर/लोक सभा, राज्य सभा, विधान मंडल के वर्तमान/पूर्व सदस्य रहे हैं, जिनके परिवार का कोई सदस्य कार्यरत/सेवानिवृत केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग एवं क्षेत्रीय कार्यालय/लोक उपक्रम के पदाधिकारी/कर्मचारी/सरकार के अन्तर्गत संलग्न/स्वायतता प्राप्त संस्थान के वर्तमान/पूर्व पदाधिकारी एवं कर्मचारी अथवा सेवानिवृत कर्मी (चतुर्थवर्गीय कर्मी को छोड़कर) हों, जिनके परिवार के किसी सदस्य ने गत वर्ष में आयकर का भुगतान किया हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य चिकित्सक/अभियंता/वकील/चार्टट एकाउन्टेट/व्यावसायिक संस्थान के साथ निबंधित आर्किटेक्ट हों, इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। यहाँ परिवार का अभिप्राय पति, पत्नी एवं उनके अवयस्क आश्रित बच्चे से है।