कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत रद्द किये गये आवेदनों पर पुनर्विचार करने हेतु 23 से 31 मार्च तक पुनः करंे आवेदन -डाॅ॰ प्रेम कुमार

माननीय मंत्री, कृषि विभाग, बिहार डाॅ॰ प्रेम कुमार ने कहा कि खरीफ, वर्ष 2019 में जहाँ राज्य के कई जिले बाढ़ के चपेट में रहे, वहीं कई जिलों के किसानों को सुखाड़ का भी सामना करना पड़ा, जिससे उनके खरीफ फसल बर्वाद हो गया। सरकार द्वारा किसानों के फसल क्षति की भरपाई के लिए कृषि इनपुट अनुदान दिया है। परन्तु इस योजना के अंतर्गत बहुत सारे किसानों के आवेदन कतिपय कारणों से विभिन्न स्तरों पर रद्द हो गये। सरकार द्वारा किसानांे के रद्द किये गये आवेदनों पर विभाग द्वारा पुनर्विचार करने हेतु दिनांक 23 से 31 मार्च, 2020 तक का समय निर्धारित किया गया है। 
माननीय मंत्री ने कहा कि जिन किसानों का आवेदन किसी त्रुटिवश सत्यापन अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया हो, वैसे किसान पुनर्विचार के लिए आवेदन दे सकते हैं। किसान इसके लिए कृषि विभाग, बिहार के डी॰बी॰टी॰ पोर्टल पर कृषि इनपुट अनुदान योजना, वर्ष 2019-20 हेतु पुनर्विचार के लिए डी॰बी॰टी॰ के लिंक https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। यदि आवेदन कृषि समन्वयक स्तर से रद्द हुआ हो तो पुनर्विचार के लिए आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी के लाॅग-इन में सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। जिला कृषि पदाधिकारी के सत्यापन के बाद आवेदन ए॰डी॰एम॰ स्तर पर भेजा जाएगा। ए॰डी॰एम॰ स्तर से सत्यापन के बाद आवेदन राज्य स्तर पर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जायेगा। उन्होंने कहा कि यदि आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर से रद्द हुआ हो तो आवेदन पर पुनर्विचार करने के लिए ए॰डी॰एम॰ स्तर पर भेजा जाएगा। ए॰डी॰एम॰ स्तर पर सत्यापन के बाद आवेदन राज्य स्तर पर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जायेगा। यदि किसानों के आवेदन ए॰डी॰एम॰ स्तर से रद्द हुआ हो तो पुनर्विचार करने के लिए आवेदन ए॰डी॰एम॰ स्तर पर ही भेजा जाएगा। ए॰डी॰एम॰ स्तर पर सत्यापन के बाद आवेदन राज्य स्तर पर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जायेगा।
डाॅ॰ कुमार ने अपील किया कि कृषि इनपुट अनुदान योजना, वर्ष 2019-20 का लाभ लेने हेतु रद्द किये गये आवेदनों पर पुनर्विचार करने हेतु किसान आॅन-लाईन आवेदन करें। इस संबंध में विशेष जानकारी के लिए किसान काॅल सेन्टर के टाॅल फ्री नं॰ 18001801551 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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