12-27 फरवरी तक चलाया जायेगा किसान क्रेडिट कार्ड परिपूर्णता विशेष अभियान -डाॅ॰ प्रेम कुमार

माननीय मंत्री, कृषि विभाग, बिहार डाॅ॰ प्रेम कुमार ने कहा कि कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के स्वीकृत लाभार्थी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने का अभियान चलाया जायेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने के लिए मिशन मोड में 15 दिनों का विशेष अभियान 12-27 फरवरी, 2020 तक चलाया जायेगा। इस अभियान का उद्देश्य राज्य के सभी योग्य किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ना है। 
माननीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के स्वीकृत लाभार्थी निर्धारित विहित प्रपत्र में आवेदन अपने पी॰एम॰ किसान संधारित बैंक शाखा में जमा कर दंे। विहित प्रपत्र कृषि विभाग के वेबसाईट  www.krishi.bih.nic.in  से प्राप्त किया जा सकता है। वसुधा केन्द्रों/काॅमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से भी पी॰एम॰ किसान लाभार्थियों के लिए निर्गत सरल फॉर्म भरा जा सकता है। सरकार द्वारा सभी बैंकों को किसानों से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 14 दिनों के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करने का निदेश दिया गया है। पी॰एम॰ किसान योजना के लाभार्थी किसान, किसान क्रेडिट कार्ड में दिये जाने वाले इस अवधि के दौरान रियायती संस्थागत ऋण का लाभ उठाने के लिए वे अपने उस बैंक शाखा से सम्पर्क करें, जहाँ उनका पी॰एम॰ किसान खाता संधारित है। पी॰एम॰ किसान योजना के वैसे सभी लाभार्थी, जिनके पास पहले से ही किसान क्रेडिट कार्ड मौजूद है, आवश्यकता होने पर किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने के लिए भी अपने बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं। निष्क्रिय किसान क्रेडिट कार्ड धारक, अपने किसान क्रेडिट कार्ड को सक्रिय करने और नई सीमा की मंजूरी के लिए भी बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं।
डाॅ॰ कुमार ने कहा कि वैसे व्यक्ति जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, अपने भू-धारिता की विवरणी तथा उनके द्वारा बोई गई फसलों की विवरणी के साथ किसान क्रेडिट कार्ड की अधिसीमा के अधीन अनुमोदन हेतु अपने बैंक शाखा से सम्पर्क कर सकते हैं। वैसे किसान, जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है, वे पशुधन और मत्स्यपालन के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की स्वीकार्य सीमा में शामिल करवा सकते हैं। भारतीय बैंक संघ द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड में 3 लाख तक की सीमा पर ऋण के लिए प्रक्रिया, प्रलेखन, निरीक्षण और फोलियो शुल्क के साथ-साथ अन्य सेवा शुल्क सहित सभी प्रकार के शुल्क पर छूट देने की सुविधा प्रदान किया जा रहा है।    

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